लोक लेखा समिति (PublicAccount Committee) द्वारा अपनी रिपोर्ट लोक सभा के स्पीकर (Speaker Of Lok Sabha) को प्रस्तुत की जाती है।
लोक लेखा समिति लोक व्ययों पर नियंत्रण रखने वाली एक संसदीय समिति है। इनमें लोक सभा के 15 और राज्य सभा के 7 सदस्यों समेत कुल 22 सदस्य होते हैं।
इसका उद्देश्य लोक व्यय के दुरुपयोग एवं अनियमितताओं को सदन के समक्ष उजागर करना होता है। यह उन लोक प्राधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की भी सिफारिश करती है, जो व्यय के दुरुपयोग हेतु उत्तरदायी पाए जाते हैं।
समिति नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट को आधार मानकर लोक व्ययों का प्रतिपरीक्षण करती है। सामान्यतः विपक्ष के लोक सभा सदस्य को इसका अध्यक्ष नियुक्त किए जाने की प्रथा (1967-68 से) है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है।