कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श देने के लिए एडवोकेट जनरल (महाधिवक्ता) की नियुक्ति की जाती है।
राज्यपाल, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता धारण करने वाले किसी व्यक्ति को एडवोकेट जनरल (Advocate General) नियुक्त करता है। वह राज्यपाल के प्रसादपर्यन्त पद धारण करता है। (अनुच्छेद 165)।