भारत - बांग्लादेश, भूमि सीमा समझौता के संशोधित संस्करण को दोनों देशों द्वारा भारतीय संविधान के 100वाँ संवैधनिक संशोधन अधिनियम 2015 के तहत अंगीकृत किया गया था।
भारत-बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता दोनो देशो के बीच कुछ क्षेत्रों (भूमि) के आदान-प्रदान से संबंधित है। इस समझौते के तहत बांग्लादेश को भारत से 111 परिक्षेत्र (17,160 एकड़ भूमि) तथा भारत को बांग्लादेश से 51 परिक्षेत्र 7,110 एकड़ भूमि) क्षेत्र प्राप्त हुआ था।
परिक्षेत्र (Zone) प्रत्येक देश के एक छोटे भू-भाग को कहते हैं, जो दूसरे देश के अधिकार क्षेत्र में घिरा होता है। भारत के परिक्षेत्र पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा एवं मेघालय राज्य से संबंधित है।
99वाँ संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2014 में हुआ था जिसका उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण से संबंधित कॉलेजियम प्रणाली को बदलना था। इस संशोधन के तहत नया प्रावधान राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग लाया गया था।
राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को 14 अक्टूबर, 2015 को न्यायमूर्ति जे०एस० खेहर की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने रद्द कर दिया और पुरानी कॉलेजियम प्रणाली को पुनः बहाल कर दिया।