अंतर-राज्य विवादों में समन्वय के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत एक अंतर-राज्य परिषद् का गठन किया गया है। इस संदर्भ में राष्ट्रपति (President) को सार्वजनिक हित में ऐसी परिषद् का गठन करने की शक्ति दी गई है और राष्ट्रपति ही परिषद् के कार्यों, संगठन और प्रक्रिया का निर्धारण करता है।
अनुच्छेद-19 में स्वतंत्रता संबंधी अधिकारों का प्रावधान है। इस में 6 स्वतंत्रताओं का उल्लेख है।
अनुच्छेद-356 - के अन्तर्गत राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने की दशा में राज्य में आपात उद्घोषणा अर्थात् राष्ट्रपति शासन की घोषणा का प्रावधान है।
अनुच्छेद-352 - यह व्यवस्था करता है कि यदि राष्ट्रपति को यह आभास हो जाता है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा को खतरा है तो वह राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कर सकते हैं।
सर्वप्रथम राष्ट्रीय आपात की घोषणा 1962 में चीनी आक्रमण के समय की गई थी।