भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्वि करने की शक्ति संसद (Parliament) के पास है। उच्च-न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या विहित (Prescribed) करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है।
अतः उपरोक्त सभी विकल्पों में से विकल्प (b) सही होगा।