सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति: सर्वोच्च न्यायालय के समस्त न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय वह इसी न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों से परामर्श कर सकता है; परंतु अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति सदैव मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करता है। वह चाहे तो सर्वोच्च न्यायालय एवं राज्य के उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश से भी परामर्श कर सकता है। [अनु० 124 (2)]
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गयी है। एक बार नियुक्ति होने के बाद इनके अवकाश ग्रहण करने की आयु सीमा 65 वर्ष है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद एवं गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है।