संविधान के अनु. 13 में यह प्रावधान है कि संघ व राज्य कोई ऐसा के कानून नहीं बनाएंगे जो भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को छीनती या न्यून करती हो। यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में बनाया गया तो वह कानून उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी।
- अनु. 32 - संवैधानिक उपचार।
- अनु. 245 - केंद्र व राज्य के मध्य संवैधानिक शक्तियों का विस्तार,
- अनु. 326 - लोक सभा व विधानसभा का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होना।