संवैधानिक प्रणाली (Constitutional System) के असफल हो जाने पर, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान के अनु. 356 के तहत लागू किया जाता है।
Note:-
राष्ट्रपति शासन की स्थिति में राष्ट्रपति (President) उस राज्य की सरकार के सभी या कोई कृत्य या शक्तियां अपने हाथ में ले सकता है।