लोक अदालत किसे कहते हैं? Lok Adalat Kise Kahate Hain?
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लोक अदालत किसे कहते हैं? Lok Adalat Kise Kahate Hain?

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लोक अदालत(People's Court)

लोक अदालत कानूनी विवादों के मैत्रीपूर्ण समझौते के लिए वैधानिक मंच है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 ( संशोधन 2002) द्वारा लोक उपयोगी सेवाओं के विवादों के संबंध में मुकदमेबाजी पूर्व सुलह और निर्धारण के लिए स्थायी लोक अदालतों की स्थापना के लिए प्रावधान करता है। ऐसे फौजदारी विवादों को छोड़कर जिनमें समझौता नहीं किया जा सकता, दीवानी, फौजदारी, राजस्व अदालतों में लंबित सभी कानूनी विवाद मैत्रीपूर्ण समझौते के लिए लोक अदालत में लाये जा सकते हैं।

कानूनी विवादों को लोक अदालतें मुकदमा दायर होने से पूर्व भी अपने यहाँ स्वीकार कर सकती हैं। लोक अदालत के निर्णय अन्य किसी दीवानी न्यायालय के समान ही दोनों पक्षों पर लागू होते हैं। यह निर्णय अंतिम होते हैं। लोक अदालतों द्वारा दिये गये निर्णयों के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती। देश के लगभग सभी जिलों में स्थायी तथा सतत लोक अदालतें स्थापित की गई हैं। लोक अदालत ₹ 5 लाख तक के दाबे पर विचार कर सकती है।

नोट: दिल्ली में पहली लोक अदालत अक्टूबर 1985 को बैठी थी तथा इसने एक दिन में दुर्घटना के शिकार लोगों के मुआवजे संबंधी 150 मामले निपटाए थे।

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