भारतीय सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति (President) होते हैं। भारत के राष्ट्रपति तीनों सेनाओं (थल सेना, वायु सेना व नौ सेना) का प्रधान सेनापति होता है।
राष्ट्रपति को अनुच्छेद 124 (A) के तहत उच्चतम न्यायालय एवं अनुच्छेद 217 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार है।
भारतीय थल सेना की स्थापना 1 अप्रैल, 1895 को हुआ।
सर्वप्रथम राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने 1986 में जेबी वीटो का प्रयोग भारतीय डाक (संशोधन) विधेयक में किये थे।
संविधान के अनुच्छेद-52 के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति पद का प्रावधान है।
राष्ट्रपति पद के लिए जमानत की राशि 15,000 रुपये है। किसी उम्मीदवार द्वारा कुल वैद्य मतों का 1/6 भाग मत प्राप्त नहीं करने पर उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है।