अनुच्छेद 62 (2) के अनुसार, राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या पदच्युत या अन्य कारण से हुई उसके पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन, रिक्ति तिथि से छह माह (Six Months) बीतने से पहले किया जाएगा अर्थात अनुच्छेद 65 (1) के अनुरूप ऐसी दशा में उपराष्ट्रपति छह (6) माह तक राष्ट्रपति रह सकता है।
अतः उपरोक्त सभी विकल्पों में से विकल्प (b) सही होगा।