महाभियोग (Impeachment) प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 61 में किया गया है। अनुच्छेद 61(1) के अनुसार, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद का कोई सदन लगाएगा। ऐसा आरोप एक संकल्प के रूप में होना चाहिए तथा 14 दिनों की पूर्व लिखित सूचना के बाद पेश किया जाना चाहिए। संकल्प जिस सदन द्वारा प्रस्तुत किया गया हो उसके सदस्यों के कम-से-कम 1/4 सदस्यों द्वारा प्रस्तावित तथा कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए। खंड (3) के अनुसार, दूसरा सदन उस आरोप का अन्वेषण करेगा या कराएगा और ऐसे अन्वेषण में स्वयं उपस्थित होने का अथवा अपना प्रतिनिधित्व कराने का राष्ट्रपति को अधिकार होगा।
अतः उपरोक्त सभी विकल्पों में से विकल्प (d) सही होगा।