राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया: अनुच्छेद 61 के अनुसार संविधान (Constitution) के अतिक्रमण के आधार पर राष्ट्रपति (President) को महाभियोग (lmpeachment)की प्रक्रिया द्वारा उसे अपने पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग का आरोप संसद का कोई भी सदन लगा सकता है। इसके लिए संकल्प प्रस्तुत करना होगा जिस पर सदन के कुल सदस्य संख्या के कम से कम एक-चौथाई सदस्यों ने हस्ताक्षर किए हो और राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए।
महाभियोग का प्रस्ताव दो-तिहाई बहुमत से पारित होने के बाद वह दूसरे सदन में भेजा जाता है। दूसरा सदन आरोप का अन्वेषण करेगा जिसमें राष्ट्रपति को उपस्थित होने का तथा अपना प्रतिनिधित्व कराने का अधिकार होगा।
यदि दूसरा सदन आरोप सही पता है और प्रस्ताव को दो-तिहाई बहुमत से पारित कर देता है तो राष्ट्रपति को संकल्प पारित होने की तिथि से अपने पद से हटना होगा।