निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं :
1. निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है अर्थात इसका निर्माण संविधान ने किया है।
2. मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं।
3. मुख्य चुनाव आयुक्त को महाभियोग जैसी प्रक्रिया से ही हटाया जा सकता है।
4. मुख्य चुनाव आयुक्त का दर्जा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान ही है।
5. नियुक्ति के पश्चात मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त की सेवा शर्तों में कोई लाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।
6. मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त का वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है।