धन विधेयक की प्रमुख विशेषताओं को लिखें। Dhan Vidheyak Ki Pramukh Visheshtaon Ko Likhen.
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धन विधेयक की प्रमुख विशेषताओं को लिखें। Or, Dhan Vidheyak Ki Pramukh Visheshtaon Ko Likhen.

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धन विधेयक (Money Bill) की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है :

  1. इसे केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। 
  2. इसे केवल सरकार की किसी मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। 
  3. इसे सदन में राष्ट्रपति की संस्तुति से ही स्थापित किया जा सकता है। 
  4. इसे राज्यसभा द्वारा संशोधित या स्वीकृत नहीं किया जा सकता है।
  5. इसे राज्यसभा में अधिकतम 14 दिनों के लिए ही रोका जा सकता है।
  6. इसे लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा धन विधेयक रूप में प्रमाणित किए जाने की आवश्यकता होती है।
  7. इसमें दोनों सदनों के बीच असहमति का कोई अवसर ही नहीं होता है इसलिए संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। 
  8. इसे केवल लोकसभा में पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है।
  9. यह विधेयक लोकसभा में अस्वीकृत होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है।
  10. इससे राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत किया जा सकता है परंतु पुनर्विचार के लिए लौटाया नहीं जा सकता है।

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