वित्त विधेयक (Finance Bill) : संविधान का अनुच्छेद-112 वित्त विधेयक को परिभाषित करता है। जिन वित्तीय प्रस्तावों को सरकार आगामी वर्ष के लिए सदन में प्रस्तुत करती है, उन वित्तीय प्रस्तावों को मिलाकर वित्त विधेयक की रचना होती है। सामान्यतः वित्त विधेयक उस विधेयक को कहते हैं, जो राजस्व या व्यय से सम्बन्धित होता है संसद में प्रस्तुत सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं हो सकते। वित्त विधेयक, धन विधेयक है या नहीं, इसे प्रमाणित करने का अधिकारकेवल लोकसभा अध्यक्ष को है।