संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं आलोचना करते हुए, डॉ भीमराव अम्बेडकर (Dr. Bhimrao Ambedkar) ने कहा था, कि "संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है।"
भारतीय संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन (Cabinet Mission) के प्रस्ताव पर हुआ।
- भारतीय संविधान सभा (Indian Constituent Assembly) द्वारा भारत का संविधान बनाया गया।
- भारतीय संविधान के निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया।
- भारतीय संविधान (Indian Constitution) पर यह आरोप लगाया जाता है कि भारत का संविधान विदेशों के संविधान से उधार लिया गया है।
- भारत शासन अधिनियम-1935 (Indian Government Act-1935) का निर्माण ब्रिटिश संसद द्वारा किया गया था।
- भारतीय संविधान का 2/3 भाग से अधिक भारत शासन एक्ट-1935 से लिया गया है।
- भारतीय संविधान पर विभिन्न देशों के संविधान का प्रभाव है। इस विषयों पर डॉ. भीमराव अम्बेडकर का मानना है, कि मौलिक विचारों पर सबका एक समान अधिकार है विशेष अधिकार किसी को नहीं है।