संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायी, न्यायिक एवं आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में किसकी सलाह पर किया जाता है?
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संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायी, न्यायिक एवं आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में किसकी सलाह पर किया जाता है? Sansadiy Pranali Mein Rashtrapati Dwara Vidhayi, Nyayik Avam Aapatkalin Shaktiyon Ka Prayog Vastava Mein Kiske Salah Per Kiya Jata Hain?

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संसदीय  प्रणाली में, राष्ट्रपति द्वारा विधायी (Legislative), न्यायिक (Judicial) एवं आपातकालीन (Emergency) शक्तियों का उपयोग वास्तव में  मंत्रिपरिषद (Council Of Ministers) के सलाह पर किया जाता है।

संविधान के अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति (President) में निहित होती है। 

अनुच्छेद 74(1) - के तहत राष्ट्रपति अपने कृतियों का प्रयोग  मंत्रिपरिषद् की सलाह पर करता है।

अनुच्छेद 352 - के अन्तर्गत राष्ट्रपति  राष्ट्रीय आपात  की घोषणा युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में कर सकता है।

अनुच्छेद 356 -  राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है। 

अनुच्छेद 360 - वित्तीय आपातकाल घोषित करने का प्रावधान हे।

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