राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (National Agricultural Insurance Scheme) 1999-2000 में लागू की गई।
1985 से केन्द्रीय कृषि मंत्रालय ने व्यापक फसल बीमा योजना प्रारम्भ की थी। इस बीमा योजना को भारतीय कृषि बीमा कम्पनी द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। फसल बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य सूखा, बाढ़, ओला वृष्टि, चक्रवात, आग, रोगों आदि प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल को हुई क्षति से किसानों का संरक्षण करना है ताकि आगामी मौसम में उसकी ऋण साख बहाल हो सके। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरूआत 13 जनवरी, 2016 को किया गया है।
पी.एम.एफ.बी.वाई. द्वारा खरीफ फसलों के लिए केवल 2% एवं सभी रबी फसलों के लिए 1.5% का एक समान प्रीमियम का भुगतान किसानों को करना है। वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के मामले में प्रीमियम 5% रखा गया है।
बीमा कम्पनियों के कार्यान्वयन पर नियंत्रण कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है।