राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी (Attorney General) नियुक्त कर सकते है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता है। महान्यायावादी देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है।
अनुच्छेद 76(1) के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायावादी नियुक्त करेगा।
अनुच्छेद 76 (2) के अनुसार, महान्यायावादी भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है।
Note : अनुच्छेद 165 (1) के तहत प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता धारण करने वाले किसी व्यक्ति को महाधिवक्ता (Advocate General) युक्त करता है।