मॉण्टेग्यू-चेम्सफोर्ड प्रस्ताव सांविधानिक सुधार से संबंधित है। भारत शासन अधिनियम, 1919 को मॉण्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है।
मॉण्टेग्यू के साथ एक उच्चस्तरीय दल स्थिति का जायजा लेने भारत आया था। इस दल के अध्ययन के आधार पर जुलाई 1918 में प्रकाशित की गई।
मॉण्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट यह रिपोर्ट 1919 के भारत शासन अधिनियम का आधार बनी। इसी के आधार पर ब्रिटिश संसद ने 1919 में भारत के औपनिवेशिक प्रशासन के लिये नया विधान बनाया जो 1921 में क्रियान्वित किया गया।
मॉण्टेग्यू-चेम्सफोर्ड प्रस्ताव की विशेषताएँ निम्न हैं—
(1) इसमें सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया।
(2) सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली को सिक्खों, यूरोपियन व आंग्ल-भारतीयों पर भी लागू किया गया।
(3) इसके द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन पद्धति को लागू किया गया।
(4) इस अधिनियम ने भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया तथा भारत सचिव को भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार दिया।