अनुच्छेद 370 के मुख्य मसौदाकार एन गोपालस्वामी आयंगर (N. Gopalswami Aayangar) थे।
अनुच्छेद-370 जम्मू-कश्मीर राज्य से संबंधित अस्थायी उपबंध था।
- वर्ष 1949 में तत्कालीन जम्मू-कश्मीर सरकार ने “अनु० 370" से संबंधित एक ड्राफ्ट पेश किया था।
- 17 अक्टूबर 1949 को "अनुच्छेद 370" भारतीय संविधान का हिस्सा बना।
- अनुच्छेद 370 और 35A में जम्मू-कश्मीर राज्य से संबंधित विशिष्ट प्रावधान था।
- अगस्त, 2019 को अनुच्छेद 370 के खण्ड 1 को छोड़कर शेष प्रावधानों को समाप्त कर दिया गया।
- अनुच्छेद 370 का खंड-1 में उल्लेख है कि "जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और संसद को जम्मू-कश्मीर के लिए कानून बनाने का अधिकार है।"