भारतीय संविधान में भारत को "एक राज्यों का संघ" कहा गया है ।
भारत राज्यों का संघ है, राज्यों को केन्द्र ने बनाया है, राज्यो ने केन्द्र को नहीं बनाया है ।
Note:-
भारतीय संविधान के भाग प्रथम के अनुच्छेद-1 में (एक) भारत के राज्य प्रक्षेत्र का वर्णन है ।
भाग-II का अनुच्छेद-5-11 तक नागरिकता से संबंधित है। भारत में एकल (इकहरी) नागरिकता है, जो ब्रिटेन से लिया गया है।