आपात शक्ति(Emergency Power): जब राज्यपाल को यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई हैं जिनमें राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता तो वह राष्ट्रपति को प्रतिवेदन भेजकर [अनुच्छेद-356] यह कह सकता है कि राष्ट्रपति राज्य के शासन के सभी या कोई कृत्य स्वयं ग्रहण कर ले (इसे सामान्यतः राष्ट्रपति शासन कहा जाता है।)।