अनुच्छेद-1 : यह घोषणा करता है कि भारत ‘राज्यों का संघ' है।
अनुच्छेद-2 : नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान।
अनुच्छेद-3 : संसद विधि द्वारा नये राज्य बना सकती है तथा पहले से अवस्थित राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं एवं नामों में परिवर्तन कर सकती है।
अनुच्छेद-5 : संविधान के प्रारंभ होने के समय भारत में रहने वाले वे सभी व्यक्ति यहाँ के नागरिक होंगे, जिनका जन्म भारत में हुआ हो, जिनके पिता या माता भारत के नागरिक हों या संविधान के प्रारंभ के समय से भारत में रह रहे हों।