73वाँ संविधान संशोधन की मुख्य बातें :
- इसके द्वारा पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढाँचे का प्रावधान किया गया है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत प्रखण्ड स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद् के गठन की व्यवस्था की गयी है।
- पंचायती राज संस्था के प्रत्येक स्तर में एक तिहाई स्थानों पर महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गयी है।
- इसका कार्यकाल पाँच वर्ष निर्धारित किया गया है। पंचायत भंग होने पर 6 माह के अन्दर निर्वाचन होंगे।
- राज्य की संचित निधि से इन संस्थाओं को अनुदान देने की व्यवस्था की गयी है।
नोट: 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करनेवाला प्रथम राज्य कर्नाटक है।