73वाँ संविधान संशोधन
73वाँ संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। इसके द्वारा संविधान के भाग-9 अनुच्छेद 243 ( क से ण तक कुल 16 अनुच्छेद) तथा अनुसूची-11 का प्रावधान किया गया है।
वर्तमान में पंचायती राज व्यवस्था नगालैंड, मेघालय तथा मिजोरम राज्यों को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में तथा दिल्ली को छोड़करअन्य सभी केन्द्रशासित राज्यों में लागू है।
नोट: वर्ष 1986 में गठित एल. एम. सिंधवी समिति की सिफारिशों के आधार पर 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1993 के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया।