संसद (Parliament), को वर्तमान कानून में संशोधन करने का अधिकार है। भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनती है। इसका उल्लेख अनुच्छेद-79 में है।
- भारत में एक संघीय व्यवस्थापिका है, इसे संसद कहा जाता है।
- भारतीय संसद के दो सदन हैं। प्रथम सदन का नाम लोकसभा (Loksabha) तथा दूसरा सदन राज्यसभा (Rajyasabha) है।
- भारत राज्यों का एक संघ है।