कानून कैसे बनते हैं? Kanoon Kaise Bante Hain?
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कानून कैसे बनते हैं? Kanoon Kaise Bante Hain?

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कानून बनने की प्रक्रिया (Law Making Process)—

लोकतांत्रिक व्यवस्था में कानून निर्माण (Law Making In A Democratic) करने का अधिकार सैद्धांतिक रूप से तो जनता (Public)  का है, परन्तु तकनीकी तथा व्यावहारिक दृष्टि से जनता के प्रतिनिधि कानून का निर्माण करते हैं। 

भारत में कानून बनाने का दायित्व संविधान ने भारतीय संसद को दिया है, क्योंकि सांसद , जनता के प्रतिनिधि हैं। 

संसद का एक प्रमुख कार्य देश के लिए कानून बनाना है। कानून बनाने के लिए एक निश्चित प्रक्रिया अपनाई जाती है। आम तौर पर जनता सबसे पहले समाज की समस्याओं के समाधान के लिए किसी खास कानून को बनाने के लिए आवाज़ उठाती है। 

जनता के उठाये गये मुद्दों को मंत्रिमंडल द्वारा उस विषय से सम्बंधित विभाग (विधेयक समिति) पास सुझाव एवं विधेयक निर्माण के लिए भेजा जाता है। उसके बाद मंत्रिमंडल विधेयक को संसद में पेश करता है उसका मूल उद्देश्य एवं समय निर्धारित करती है। भारत में संसद के दो सदन हैं – लोकसभा एवं राज्यसभा। 

सामान्यतया विधेयक को किसी भी सदन में रखा जा सकता है। विधेयक पर सदन में विस्तृत चर्चा होती है, जिसमें सुधार एवं संशोधन भी होता है।

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