भारतीय नागरिकता अधिनियम ,1955 के अनुसार निम्न में से किसी एक आधार नागरिकता प्राप्त की जा सकती है-
(1) जन्म से: प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म संविधान लागू होने अर्थात 26 जनवरी 1950 ईस्वी को या उसके पश्चात भारत में हुआ हो, वह जन्म से भारत का नागरिक होगा। अपवाद-राजनयिकों के बच्चे विदेशियों के बच्चे।
(2) वंश-परंपरा द्वारा नागरिकता: भारत के बहार अन्य देश में 26 जनवरी 1950 ईस्वी के पश्चात जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके जन्म के समय उसके माता-पिता ने से कोई भारत का नागरिक हो।
(3) देशीयकरण द्वारा नागरिकता: भारत सरकार से देशीयकरण का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है।
(4) पंजीकरण द्वारा नागरिकता: निम्नलिखित वर्गों में आने वाले लोग पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं।-
(A) वे व्यक्ति जो पंजीकरण प्रार्थना पत्र देने की तिथि से 6 माह पूर्व से भारत में रह रहे हो।
(B) वह भारतीय है जो अविभाज्य भारत से बाहर किसी देश में निवास कर रहे हो
(C) वे स्त्रियां, जो भारतीयों से विवाह कर चुकी है या भविष्य में विवाह करेगी
(D) भारतीय नागरिकों के नाबालिक बच्चे
(E) राष्ट्रमंडल देशों के नागरिक, जो भारत में रहते हो या भारत सरकार की नौकरी कर रहे हो। आवेदन-पत्र देकर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं।
(5) भूमि विस्तार द्वारा: यदि किसी नए भूभाग को भारत में शामिल किया जाता है तो उस क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों को सता भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है।