राज्यसभा (Rajyasabha), संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है।
राज्यसभा यदि अपने कुल सदस्यों के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान देने वाला सदस्यों के 2/3 बहुमत से राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय हित में मानकर कानून बनाने का प्रस्ताव पारित कर दे, तो ऐसे विषय पर संसद एक वर्ष के लिए कानून बना सकता है, इसे बार-बार बढ़ा सकता है। यह अनुच्छेद-249 के अन्तर्गत राज्यसभा को अधिकार दिया गया है।