संविधान के अनुच्छेद 143 के अधीन भारत का राष्ट्रपति (President of India) विधि या तथ्य के सार्वजनिक महत्व का प्रश्न उपस्थित होने पर संबंधित मामले को सलाहकारी राय के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) को भेज सकता है परंतु न्यायालय ऐसी सलाह देने के लिए तथा राष्ट्रपति दी गई सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं होगा।
अतः उपरोक्त सभी विकल्पों में से विकल्प (a) सही होगा।