भारत में चुनावी प्रक्रिया संपन्न करने के लिए भारतीय संविधान में एक सदस्यीय पर स्वतंत्र चुनाव आयोग (independent election commission) के रूप है।
जिसमें से सदस्यीय गठन की व्यवस्था की गई है जिसका प्रमुख उत्तरदायित्व या कार्य विभिन्न स्तर या शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराना है।
इस समय चुनाव आयोग तीन एक मुख्य चुनाव आयुक्त है व दो अन्य चुनाव आयुक्त हैं।