राष्ट्रपति (President) द्वारा मौलिक अधिकारों (Fundamental Rights) को निलंबित किया जा सकता है, परंतु मौलिक अधिकारों को राष्ट्रपति स्वेच्छा से निलंबित नहीं कर सकता क्योंकि राष्ट्रीय आपातकालीन शक्तियां (अनु. 352 ) संसद के अधीन हैं।
अतः उपरोक्त सभी विकल्पों में से विकल्प (b) सही होगा।