जनता की प्रातिनिधिक संस्थाओं में सत्ता की साझेदारी में महिलाओं को अधिक स्थान देने के उद्देश्य से कई कदम उठाए जा चुके हैं।
भारतीय संविधान के 73वें और 74वें संशोधन द्वारा देशभर में ग्रामीण एवं नगरीय स्थानीय संस्थाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत स्थान आरक्षित कर दिए गए हैं।
बिहार में पंचायती एवं नगरीय संस्थाओं में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है।
लोकसभा और राज्य विधानमंडलों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत स्थान आरक्षित करने के लिए संसद में विधेयक उपस्थित किया जा चुका है। इसे ही महिला आरक्षण विधेयक (Women's Reservation Bill) कहते हैं।