परमाणु अप्रसार संधि (Nuclear Non-Proliferation Treaty)— परमाणु अप्रसार संधि के तहत जिन देशों ने सन् 1967 ई० से पूर्व परमाणु हथियार बना लिये थे या उनका परीक्षण कर लिया था उन्हें संधि के अंतर्गत इन हथियारों को रखने की संधि के अनुमति दे दी गई।
जो देश सन् 1967 ई० तक ऐसा नहीं कर पाये थे उन्हें ऐसे हथियार को हासिल करने के अधिकार से वंचित किया गया।