ग्राम कचहरी ग्रामीण अदालत है। यह अदालत न्यायिक कार्य करती है। ग्राम पंचायत की कार्यपालिका का प्रधान मुखिया होता है। न्यायपालिका का प्रधान सरपंच होता है। इसका चयन प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से किया जाता है।
प्रति 500 की आबादी पर एक पंच होता है। जिसका निर्वाचन द्वारा चयन होता है। इन सबों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। ग्राम कचहरी अधिकतम 10 हजार मूल्य के सभी प्रकार के मामलों की सुनवाई कर सकता है।
ग्राम कचहरी में बिहार सरकार ने न्याय मित्रों एवं न्याय सचिवों का प्रावधान किया है। न्याय मित्र, सरपंच को सहयोग देने का कार्य करते हैं, क्योंकि यह कानून के जानकार होते हैं।
न्याय सचिव, ग्राम कचहरी के कागजातों की देखभाल तथा कागजातों को रखने का कार्य करता है।