लोकसभा में बहुमत वाले दलों के गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। (The Leader Of The Coalition Of Parties With A Majority In The Lok Sabha Is Appointed As The Prime Minister).
राष्ट्रपति की सलाह से प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं।
प्रधानमंत्री एवं सभी मंत्रियों के लिए संसद की सदस्यता अनिवार्य है। यदि कोई व्यक्ति संसद का सदस्य बने बिना मंत्री या प्रधानमंत्री बन जाता है तो उसे छह महीने के भीतर सांसद के रूप में निर्वाचित होना पड़ता है।
मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। वह संसद के प्रतिनिधि के रूप में सामूहिक रूप से कार्य करती है।
भारत में प्रधानमंत्री का सरकार में सर्वोच्च स्थान है। प्रधानमंत्री एक तरफ मंत्रिपरिषद तथा दूसरी तरफ राष्ट्रपति के बीच सेतु का काम करते हैं। प्रधानमंत्री सरकार के सभी महत्वपूर्ण निर्णयों में शामिल होते हैं।