वित्त आयोग के बारे में व्याख्या करें। Vitt Aayog Ke Bare Mein Vyakhya Karen.
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वित्त आयोग के बारे में व्याख्या करें। Vitt Aayog Ke Bare Mein Vyakhya Karen.

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संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार, राष्ट्रपति पहली बार संविधान लागू होने के दो वर्ष के भीतर और तत्पश्चात् प्रत्येक पांच वर्ष की समाप्ति पर या उससे पहले ऐसे समय पर, जिसे वह आवश्यक समझे, एक वित्त आयोग की नियुक्ति करेगा। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त इस आयोग में एक अध्यक्ष तथा चार अन्य सदस्य होंगे। वित्त आयोग अपनी प्रक्रिया स्वयं निर्धारित करेगा तथा अपने कार्यों के पालन में उसे ऐसी शक्तियाँ प्राप्त होंगी जो संसद विधि द्वारा उसे प्रदान करे। करता है

वित्त आयोग निम्न विषयों पर राष्ट्रपति को सिफारिश :

(1) आयकर और अन्य करों से प्राप्त राशि का केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच किस अनुपात में बंटवारा किया जाए।

( 2 ) 'भारत के संचित कोष' से राज्यों के राजस्व में सहायता देने के क्या सिद्धान्त हो।

( 3 ) सुदृढ़ वित्त के हित में राष्ट्रपति द्वारा आयोग को सौंपे गए किसी अन्य विषय के बारे में आयोग राष्ट्रपति को सिफारिश करेगा।

'राष्ट्रपति संविधान के उपबन्धों के अधीन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को उस पर की गई कार्यवाही के व्याख्यात्मक ज्ञापन सहित संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। अब तक 12 वित्त आयोग अपनी सिफारिशें दे चुके हैं। सातवें, आठवें, नवें, दसवें और ग्यारहवें वित्त आयोगों ने केन्द्र द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले वित्तीय अनुदानों में वृद्धि के सुझाव दिए और केन्द्र सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार करते हुए राज्यों को दिए जाने वाले अनुदानों में निरन्तर वृद्धि की है।

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