शिक्षा का अधिकार के बारे में बताएं। Shiksha Ka Adhikar Ke Bare Mein Bataen.
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शिक्षा का अधिकार के बारे में बताएं। Shiksha Ka Adhikar Ke Bare Mein Bataen.

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मनुष्य के पूर्व विकास के लिए शिक्षा की बड़ी भारी आवश्यकता है। शिक्षा के बिना मनुष्य को कर्त्तव्यों और अधिकारों का पूरी तरह ज्ञान नहीं हो सकता है। यही कारण है कि बहुत से देशों की सरकारें अब अपने बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा जारी कर रही है। शिक्षा का अधिकार हमारे मौलिक अधिकारों में नहीं है। परन्तु यह राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत से किया गया है। इसलिये भारत के लोग कानूनी रूप से तो मुफ्त शिक्षा की मांग नहीं कर सकते परन्तु सरकार का यह परम कर्त्तव्य अवश्य है कि वह चौदह वर्ष तक के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का प्रबन्ध करें।

भारतीय संविधान की धारा 29 और 30 के अन्तर्गत सांस्कृतिक एवं शिक्षा सम्बन्धी अधिकारों का वर्णन किया गया है। धारा 29 (3) के अनुसार भारत के सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी भाषा, लिपि एवं संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 29 (2) के अनुसार किसी भी सार्वजनिक शिक्षण संस्था में धर्म, नस्ल, भाषा इत्यादि के आधार पर किसी भी नागरिक को प्रवेश पाने से वंचित नहीं किया जा सकता। लेकिन, संविधान के प्रथम संशोधन में यह प्रावधान कर दिया गया है कि किसी भी शिक्षण संस्थान में पिछड़े वर्गों तथा अनुसूचित एवं आदिम जातियों के लिए स्थान सुरक्षित रखे जा सकते हैं। धारा 30 (1) के अन्तर्गत यह बात कही गई है कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपने शिक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 30 (2) के अनुसार राज्य अनुदान देते समय ऐसी शिक्षण संस्थाओं में कोई भेदभाव नहीं बरतेगा।

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