संविधान द्वारा भारत में संघात्मक शासन (Federal Government) की व्यवस्था की गई है।
केंद्र और राज्यों के बीच अधिकारों के विभाजन के लिए तीन सूचियाँ तैयार की गई हैं— संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची।
दोनों सरकारों के अधिकार-संबंधी मतभेद को दूर करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) की स्थापना की गई है।
संविधान में संघ शब्द का प्रयोग न कर, यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। अवशिष्ट अधिकार केंद्र को दिए गए हैं।
समस्त देश के लिए एक ही नागरिकता रखी गई है। राज्यों को अपना संविधान बनाने का अधिकार नहीं है।
विशेष परिस्थितियों में संकटकाल की घोषणा कर राज्य की सारी शक्तियाँ केंद्र में केंद्रित की जा सकती हैं।