संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए 29 अगस्त, 1947 को संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति (Drafting committee) का गठन किया गया।
इस समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉ० भीमराव अम्बेदकर की नियुक्ति की गई।
प्रारूप समिति का काम था कि वह संविधान सभा की परामर्श शाखा द्वारा तैयार किये गये संविधान का परिक्षण करे और संविधान के प्रारूप को विचारार्थ संविधान सभा के सम्मुख प्रस्तुत करे।
प्रारूप समिति ने भारत के संविधान का जो प्रारूप तैयार किया वह फरवरी 1948 ई० में संविधान सभा के अध्यक्ष को सौंपा गया।